जनवरी 4, 2026 9:13 अपराह्न
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफ़ाएबल डिज़ीज़ घोषित करने का निर्णय लिया
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफ़ाएबल डिज़ीज़ घोषित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य रेबीज के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग, प्रभावी निगरानी और तेज़ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को मज़बूत करना है। नोटिफ़िकेशन लागू होने के बाद सभी सरका...