नवम्बर 13, 2025 10:00 अपराह्न
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया फैसला ठीक नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। मुक...