जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल ने कल जम्मू-कश्मीर के लिए प्रशासनिक नियमों को मंजूरी दे दी, जिसे अब मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाने के कारण इन नियमों में संशोधन आवश्यक हो गया था। नए नियमों में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियम बनाएंगे, जिसमें उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल होगी।