संसद के दोनों सदनों ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3बी के तहत यह प्रस्ताव पेश किया।
यह कदम वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विमानन क्षेत्र में परिचालन लागत में वृद्धि के जवाब में उठाया गया है।
यह उपाय घरेलू हवाई किराए में भारी वृद्धि से बचने की आवश्यकता के साथ-साथ बढ़ती वैश्विक ईंधन लागत को संतुलित करने के लिए बनाया गया है।