मई 10, 2026 9:05 अपराह्न

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बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने वकील हत्या मामले में चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज की

बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आज सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की एक वकील की कथित हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। न्‍यायालय ने चार अन्य जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है।
यह मामला वर्ष 2024 में चटोग्राम अदालत परिसर में हिंसक झड़पों के दौरान वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या से जुड़ा है।
इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे से राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर चटोग्राम में एक रैली के दौरान कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का अरोप है।
उनके वकील ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत का आग्रह किया था, जबकि सरकारी अभियोजकों ने आरोपों की गंभीरता और चल रहे मुकदमे की कार्यवाही का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।
उच्च न्यायालय द्वारा शेष जमानत याचिकाओं पर कल फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
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