2026 विधानसभा चुनावों के संबंध में, पुदुचेरी सहित अन्य राज्यों में सभी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अनुसार, पहले दिन मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एग्जिट पोल आयोजित नहीं किए जा सकते और न ही उनके परिणाम प्रकाशित या प्रसारित किए जा सकेंगे।
पुद्दुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी. जवाहर ने बताया कि यह प्रतिबंध 9 अप्रैल, 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि उल्लंघन करने पर दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।