दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुडी सभी सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिये हैं। दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक दलों को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को हत्या मामले में कथित वीआईपी बताते हुए उन पर निशाना साधने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया। न्यायालय ने उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे के भीतर सामग्री नहीं हटाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमों के अनुसार उसे हटा देगा।