लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत, निर्वाचित सदस्यों पर शपथ के दौरान कोई और टिप्पणी करने और नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है। नवीनतम संशोधनों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों में एक नया खण्ड शामिल किया गया है। यह नया खण्ड निचले सदन को चलाने से संबंधित कुछ ऐसे मामलों को नियमित करने के लिए जोड़ा गया है, जिनका उल्लेख पहले से नियमों में विशेष रूप से नहीं था। नए खण्ड में बताया गया है कि कोई सदस्य भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित स्वरूप के अनुसार शपथ लेगा और किसी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग इसकी शुरुआत या अंत में नहीं करेगा। यह नियम लोकसभा में बहुत से ऐसे निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद बनाया गया है, जिन्होंने शपथ में अलग से कुछ टिप्पणियां जोड़ी थी और कई सदस्यों ने इसका विरोध किया था।
Site Admin | जुलाई 4, 2024 9:55 पूर्वाह्न | Amendment | Lok Sabha
लोकसभा में शपथ ग्रहण के नियमों में किया गया संशोधन, शपथ के दौरान कोई और टिप्पणी या नारेबाजी पर लगेगी रोक