झारखंड में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगर निगम अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
इस बीच, सांसद और विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।