जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा की विभिन्न साहसिक गतिविधियां नियमों के अन्तर्गत 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियां पर रोक रहेगी। जिला पर्यटन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में आज एक कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया है।