सिक्किम सरकार ने आज से गंगटोक नगर निगम (जीएमसी) के भीतर निजी और सरकारी दोनों वाहनों के लिए ऑड-ईवन यातायात नियम लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य गंगटोक में वाहनों की भीड़ कम करना है। यह नियम मेफेयर फाटक से जी.आई.सी.आई, जीरो पॉइंट तक प्रस्तावित है।
आदेश के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत यह नियम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर बाद 2:30 – 3:00 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3:30 मिनट के बीच के समय को ‘आवश्यक कार्य पूरे करने के लिए छूट के रूप में घोषित किया गया है।
विषम और सम अंक पर समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले सरकारी और निजी वाहनों को विषम और सम तिथियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर चलने की अनुमति होगी। अतिरिक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर की टैक्सियों और सरकारी वाहनों को इस पहल से छूट दी गई है।
एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, दमकल और अनिवार्य सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। मीडिया कर्मियों को सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी।