जनवरी 21, 2026 8:41 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा मीडिया को जानकारी देने के लिए नीति तैयार करने का दिया निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को पुलिस द्वारा मीडिया को जानकारी देने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय न्यायालय मित्र के रूप में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिवक्‍ता द्वारा तैयार की गई नियमावली पर विचार करने के बाद लिया गया है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ मीडिया को जानकारी देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर नियमावली को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया।

इससे पहले, 15 जनवरी को एक आदेश में, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा किए गए श्रमसाध्य कार्य की सराहना की और कहा कि पुलिस नियमावली केंद्र के दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नियमावली का उद्देश्य पुलिस, जनता और मीडिया के बीच संचार के लिए एक सिद्धांतवादी, मानवाधिकार-संगत और जांच-सुरक्षित ढांचा स्थापित करना है। वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया को दी जाने वाली जानकारी पर एक नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था। 

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