अक्टूबर 10, 2025 9:28 अपराह्न

printer

सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को किया सुरक्षित

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज दिवाली में हरित पटाखों के उपयोग को अनुमति देने के लिए राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने फैसले को सुरक्षित रखा।

 

मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायामूर्ति बी.आर. गवई और न्‍यायामूर्ति के. विनोद चन्‍द्रन की खण्‍डपीठ ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्‍ता से संबंधित दीर्घ लंबित एम.सी. मेहता के मामले की सुनवाई की। इससे पहले, तीन अप्रैल को दो न्‍यायाधीशों की खण्‍डपीठ ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरित पटाखों सहित सामान्‍य पटाखों पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया था।

 

सुनवाई के दौरान केंद्र और एनसीआर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्‍यायालय से पटाखों पर लगाई गई समय सीमा हटाने का आग्रह किया।

सर्वाधिक पठित
सम्पूर्ण जानकारी arrow-right

कोई पोस्ट नहीं मिला