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नवम्बर 7, 2024 8:44 अपराह्न | SC

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज राष्‍ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट, सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित क्षेत्रों के मुख्‍य सचिवों तथा चिकित्‍सक संगठनों समेत अन्‍य पक्षों को उपलब्‍ध कराने के आदेश दिये

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज राष्‍ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट, सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित क्षेत्रों के मुख्‍य सचिवों तथा चिकित्‍सक संगठनों समेत अन्‍य पक्षों को उपलब्‍ध कराने के आदेश दिये। इस वर्ष अगस्‍त में कोलकाता के आर जी कार मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल की एक डॉक्‍टर की हत्‍या और दुष्‍कर्म के बाद सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों पर केन्‍द्र सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया था। राष्‍ट्रीय कार्यबल ने चिकित्‍सा कर्मियों की सुरक्षा और यौन प्रताड़ना से बचाव पर अपनी सिफारिश की है।

    एक अन्‍य संबंधित मामले में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड की अध्‍यक्षता में एक पीठ ने आर जी कार अस्‍पताल दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया। न्‍यायालय ने केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो से अगली सुनवाई से पहले इस मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।