सर्वोच्च न्यायालय ने आज धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य दो अभियुक्त, अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने अभियुक्तों के वकील की आत्मसमर्पण करने के लिए, अतिरिक्त एक सप्ताह के समय की मांग को खारिज कर दिया है।
सत्येंद्र जैन को पिछले वर्ष 26 मई को, चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे समयानुसार बढ़ाया गया।