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सितम्बर 23, 2023 4:04 अपराह्न | Jharkhand | रांची

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सर्वाेच्च न्यायालय ने होमगार्ड के जवानों को आरक्षियों के समान वेतन- भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का आदेश राज्य सरकार को दिया

सर्वाेच्च न्यायालय ने होमगार्ड के जवानों को आरक्षियों के समान वेतन- भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीड ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी को खारिज करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने सरकार को बिना विलंब किए इसे लागू करने को भी कहा है। सर्वाेच्च न्यायालय के इस फैसले से लगभग 20 हजार होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा।

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