फ़रवरी 11, 2026 9:02 अपराह्न

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सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पालन के संबंध में जारी किए विस्तृत दिशानिर्देश

सरकार ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पालन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं, तो राष्‍ट्रीय गीत के सभी पहले छह पैरा गाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर पूर्ण छह पैरा वाला राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा।

इन निर्देशों के अनुसार, नागरिक अलंकरण समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर, राजकीय समारोहों और सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में, तथा राष्ट्रीय ध्वज को परेड में ले जाने के समय भी राष्ट्रगान बजाना होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन सभाओं में राष्ट्रगान गाया जाता है, वहां उपस्थित लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना जरूरी होगा।