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मई 8, 2024 3:06 अपराह्न

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सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुये दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दी

उत्तराखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुये शिक्षकों की भर्ती के लिये बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग तीन हजार छह सौ प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।

शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं। डा. रावत ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिये बीएड डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई थी।

इस निर्णय के क्रम में शासन ने उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 जारी कर दी है। सरकार ने इस संशोधन के जरिये बेसिक शिक्षकों के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया है।

अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्रीधारक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिये पात्र होंगे। विभागीय मंत्री के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होने से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के सभी पद भर दिये जाएंगे।