अगस्त 6, 2025 8:57 पूर्वाह्न

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सरकार ने खारिज की निजी संस्थाओं को अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिज खनन की अनुमति देने की खबरें

सरकार ने उन ख़बरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि निजी संस्थाओं को अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति मिल रही है। खान मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज संचालन अधिकार नियम, 2025 के तहत परमाणु खनिजों के संचालन का अधिकार केवल सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को है, निजी संस्थाओं को नहीं।

 

मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी खबरें देने वाले भारत में परमाणु खनिजों को नियंत्रित करने के प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और नीतिगत ढांचों के तथ्यों, प्रावधानों से अवगत नहीं लगते।