समान नागरिक संहिता- यू०सी०सी के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी। प्रदेश की अपर सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवादरहित बनाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने बताया कि यूसीसी नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद अगर फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुडे किसी भी अन्य मामले में फर्जी शिकायत दर्ज की जाती है तो उसपर दूसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के भीतर ऑनलाइन तरीके से करना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता तो जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी।