मई 24, 2024 8:05 अपराह्न

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आजम के साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है।

आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आज फैसला सुनाया।