दिसम्बर 19, 2025 9:11 पूर्वाह्न

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सभी कर्मचारी वार्षिक संपत्ति विवरण को ऑनलाइन संपत्ति विवरण प्रणाली पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें: जम्मू-कश्मीर सरकार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को इस वर्ष के वार्षिक संपत्ति विवरण को ऑनलाइन संपत्ति विवरण प्रणाली पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है। वैध कारणों के बिना संपत्ति विवरण प्रस्तुत न करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंड लगाया जाएगा।
 
 
इसे आपराधिक दुराचार माना जा सकता है। यह रिटर्न पीआरएस पोर्टल www.prs.jk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। कर्मचारी 1 से 31 जनवरी 2026 तक अपना विवरण जमा कर सकते हैं। 
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