संसद ने व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंज़ूरी दे दी। यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। इस विधेयक के जरिए व्यापारिक नौवहन कानून में कई संशोधन किए गए हैं। यह विधेयक भारतीय नौवहन के विकास और भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करेगा।
राज्यसभा में इस विधेयक चर्चा के दौरान पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में समुद्री क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं।