अगस्त 11, 2025 5:41 अपराह्न

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संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है

संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने आज इसे मंज़ूरी दे दी। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन करना है।

    केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 में 566 थी जो बढ़कर अब लगभग एक लाख 49 हज़ार से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन जैसे-जैसे अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या बढ़ी है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि कुल 40 सीटों में से केवल एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और विधानसभा में आदिवासी सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। श्री मेघवाल ने कहा कि गोवा विधानसभा में आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए ये विधेयक पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर केंद्रित विकास है।

 

 

 

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