अक्टूबर 20, 2024 3:09 अपराह्न

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संशोधित वेतनमान की पेंशन की शेष बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अधिसूचना जारी

प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को नए संशोधित वेतनमान की पेंशन की शेष बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एरियर का भुगतान अक्तूबर की पेंशन के साथ 28 अक्तूबर को किया जाएगा।

 

इन पेंशनरों की संख्या लगभग 30 हजार है। सरकार ने राज्य सरकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी यानि ग्रुप-डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर जारी के भी आदेश दिए हैं।

 

सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कुल बकाया राशि का 20,000 रुपये नकद भुगतान अक्तूबर में हर कर्मचारी को किया जाएगा। वहीं 17 सितंबर 2022 के पत्र में उल्लेखित बकाया राशि की अनुमति के संबंध में अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।