श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले को मंदिर पक्ष के लिए एक बडी राहत के रूप में देखा जा रहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों पर यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बारह अगस्त से वादों की सुनवाई किये जाने का आदेश दिया है।
Site Admin | अगस्त 1, 2024 7:48 अपराह्न
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया
