शिमला जिला के विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत करासा के प्रधान को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमिताएं बरतने पर निलंबित कर दिया है। स्थानीय निवासी की प्रधान के खिलाफ लिखित शिकायत की जांच में पंचायत में विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमिताएं पाई गई हैं, जिस पर प्रधान द्वारा बचाव में प्रस्तुत किए गए तथ्य ठोस नहीं पाए गए।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 के तहत प्रधान को अपने कार्य में लापरवाही बरतने यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पंचायत से जुड़ा सारा रिकॉर्ड, स्टोर, स्टॉक, स्टांप आदि जो प्रधान के पास मौजूद है उसे पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए गए है।