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मई 11, 2024 7:30 अपराह्न

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शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति होगी अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है। इसमें लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है।