जनवरी 5, 2026 8:04 अपराह्न

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वी.बी.जी. राम योजना आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में अहम कदम है: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि विकसित भारतजी राम जी अधिनियम आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तमिलनाडु के इरोड में श्रमिकों और मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्‍होंने इस महत्वाकांक्षी पहल के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की और कहा कि यह कानून रोजगार सृजन को मजबूत करने, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का एक ठोस प्रयास है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित और समृद्ध गांवों का लक्ष्य जनभागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है।

श्री चौहान ने कहा कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन कई स्थानों पर न तो समय पर काम मिलता था और न ही मजदूरी का भुगतान समय पर होता था। इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विकसित भारत – जी राम जी कानून के माध्यम से सुधार किए।

श्री चौहान ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर ब्याज भी देना होगा। श्री चौहान ने कहा कि जमीनी स्तर के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है और अब ग्राम सभाएं स्वयं तय करेंगी कि उनके गांवों में कौन से विकास कार्य किए जाने चाहिए। उन्‍होंने कहा कि विकास से संबंधित निर्णय अब चेन्नई या दिल्ली में नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर ही लिए जाएंगे।

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