मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नकद 50 हजार रुपये लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है जबकि 50 हजार से 10 लाख रुपये तक नकद लेकर चलने पर उसे जब्त किया जायेगा। जब्त राशि की डीडीसी की कमिटी जांच करेगी। अगर जब्त रूपये चुनाव कार्यों से जुड़े मिले, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
जांच टीम अगर आश्वस्त होती है कि राशि वैध है, तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देगी। दस लाख से ऊपर की जब्त राशि के मामले को आयकर विभाग देखेगा। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के नामांकन के दूसरे दिन सिर्फ एक उम्मीदवार ने हटिया से पर्चा दाखिल किया है। अब तक कुल चार प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।