जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
जिलाधीश ने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
Site Admin | जून 10, 2024 5:23 अपराह्न
विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू
