निर्वाचन आयोग ने शिक्षा, चिकित्सा उपचार या आधिकारिक कार्यों के कारण अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण छूट की घोषणा की है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार ऐसे मतदाताओं को अब अनिर्धारित मामलों या तार्किक विसंगतियों से संबंधित सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
दिशानिर्देशों के अनुसार अगर कोई मतदाता विदेश में रहने के कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाता है तो परिवार का कोई अधिकृत सदस्य उनकी ओर से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो सकता है।