वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना-सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। यह बीमा पॉलिसी कैशलेस सुविधाएं, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह पॉलिसी विशेष रूप से सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। एक पॉलिसी में अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं। यह देश के भीतर भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति-आधारित कवरेज प्रदान करती है, जिसमें 10 लाख या 20 लाख रुपये की बीमा राशि के विकल्प उपलब्ध हैं।
मंत्रालय ने बताया कि लाभार्थियों को बीमा कंपनियों और ग्राहकों के बीच 70 और 30 के अनुपात या बराबर की सह-भागीदारी का विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए खुदरा उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगी और अधिकतम सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय के अनुसार, यह पॉलिसी जल्द ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालयों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।