ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक ढांचा है। श्री पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं करने की स्थिति में श्रमिक को अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम में रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।
News On AIR | फ़रवरी 10, 2026 2:23 अपराह्न
विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम व्यापक ग्रामीण विकास का ढांचा: राज्य मंत्री कमलेश पासवान