फ़रवरी 21, 2026 9:15 अपराह्न

printer

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उद्योगों के लिए कण पदार्थ उत्सर्जन के निर्धारित किये दिशा-निर्देश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज दिल्ली-एनसीआर में उद्योगों के लिए कण पदार्थ उत्सर्जन के सख्त वैधानिक दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण को मजबूत किया जा सकेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि आयोग ने चिन्हित उद्योगों में 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर का एक समान कण पदार्थ उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है।

कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्ययनों और सीपीसीबी द्वारा गठित तकनीकी समिति के सुझावों पर आधारित है।

आयोग ने पाया कि औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली-एनसीआर में कण पदार्थ के उच्च स्तर और द्वितीयक कण निर्माण करता है। इससे क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालय ने बताया कि संशोधित दिशानिर्देशों से औद्योगिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। इससे औद्योगिक स्रोतों के आस-पास रहने वाले लोगों को लाभ होगा और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा।

सर्वाधिक पठित
सम्पूर्ण जानकारी arrow-right

कोई पोस्ट नहीं मिला