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मार्च 25, 2025 5:34 अपराह्न

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लोकसभा में बॉयलर बिल 2024 को विचार और पारित करने के लिए रखा गया

लोकसभा में बॉयलर बिल 2024 को विचार और पारित करने के लिए रखा गया है। यह बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करता है। इस विधेयक में बॉयलर के नियमन, भाप बॉयलर के विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह देश में बॉयलर के निर्माण और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता का भी प्रावधान करता है।

यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा।

इसके साथ ही, बॉयलर से निपटने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से, चार बड़े अपराधों में, जिनके परिणामस्वरूप जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपराधिक दंड को विधेयक में बरकरार रखा गया है। अन्य अपराधों के लिए, राजकोषीय दंड का प्रावधान किया गया है।

विधेयक को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में पेश किया। राज्यसभा पिछले वर्ष दिसंबर में बॉयलर बिल 2024 को पहले ही पारित कर चुकी है।