मार्च 28, 2025 6:47 अपराह्न

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लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक-2024 ध्‍वनिमत से पारित कर दिया

लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक-2024 ध्‍वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम-1925 का स्थान लेगा। यह कानून समुद्र के रास्‍ते माल परिवहन के संबंध में जहाजों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान करता है। इसके साथ ही यह केंद्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने और लदान बिलों पर लागू नियमों को निर्दिष्ट करने वाली अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की भावना को बदले बिना इसके प्रावधानों को सरल बनाना है।

    उन्होंने कहा कि विधेयक में उस प्रावधान को बनाये रखा गया है जो माल भेजने वाले और माल परिवन करने वालों के बीच संतुलन बनाता है। उन्होंने कहा कि यह संतुलन किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ और विवाद की संभावना को कम करता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत की समुद्री व्यापार गतिविधियों को विश्‍व स्‍तर का बनाये रखना है। उन्होंने  भी कहा कि अधिक पारदर्शिता, सरलता और वाणिज्यिक दक्षता को बढ़ावा देकर, यह कानून देश की समुद्री परिवहन प्रणाली के कामकाज में बडा बदलाव लाएगा।

    इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने कहा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत के समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना है और समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई से संबंधित जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को संबोधित करना है।

    तेलगुदेश पार्टी के कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सदियों पुराने नियमों में संशोधन करना है और यह भारतीय नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने और परिचालन को आसान बनाने का एक प्रयास है।

    भाजपा के डॉ निशिकांत दुबे ने पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का आभार व्‍यक्‍त किया।

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