लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम-1925 का स्थान लेगा। यह कानून समुद्र के रास्ते माल परिवहन के संबंध में जहाजों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान करता है। इसके साथ ही यह केंद्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने और लदान बिलों पर लागू नियमों को निर्दिष्ट करने वाली अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की भावना को बदले बिना इसके प्रावधानों को सरल बनाना है।
Site Admin | मार्च 28, 2025 4:54 अपराह्न
लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया