मार्च 18, 2024 8:15 अपराह्न

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रामपुर की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल और 8 लाख जुर्माने की सजा सुनाई

रामपुर की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल और 8 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। आज डूंगरपुर प्रकरण में आजम समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। साथ इस मामले में 3 आरोपी बरी किए गए हैं। आजम खान के अलावा बाकी 3 अभियुक्तों पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को अधिकतम 5 साल की सजा दी गई है और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2019 में वादी एहतेशाम की ओर से लिखाये गए इस मुकदमे में आज फैसला सुनाया गया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान को आईपीसी की धारा 452 के तहत घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगा है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जज विजय कुमार की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 मार्च को आजम खान को दोषी करार दिया था। मामले में आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।