राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगे। नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपये, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपये, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपये और नगर पालिका में 10 वार्ड तक के अध्यक्ष छह लाख रुपये, 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष आठ लाख रुपये तथा सदस्य 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
Site Admin | नवम्बर 26, 2024 9:41 अपराह्न
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू किया