जनवरी 17, 2026 6:38 पूर्वाह्न

printer

मुकुल रॉय मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश पर रोक

सर्वोच्‍च न्यायालय ने कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुकुल रॉय को भाजपा छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कारण पश्चिम बंगाल के विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उच्‍च न्‍यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए श्री रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय द्वारा अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। उच्‍च न्‍यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि श्री रॉय जो 2021 में कृष्णानगर उत्तर से भाजपा के टिकट पर चुने गए थे, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो गए थे और उनकी लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी रद्द कर दी गई थी।