मणिपुर में नोनी ज़िला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर नोनी ज़िले और आसपास के इलाकों में प्रवासी पक्षियों जिनमें अमूर बाज़ भी शामिल हैं के शिकार, पकड़ने, मारने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवासी पक्षी – अमूर बाज़, बाज़ परिवार का एक छोटा शिकारी पक्षी है और हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी ज़िले के जंगलों में रुकता है। ये पक्षी इन ज़िलों में वसा भंडार बनाने के लिए समय बिताते हैं और प्रायद्वीपीय भारत और अरब सागर में पांच से छह दिन बिना रुके उड़ान भरते हैं और अपने अगले पड़ाव सोमालिया पहुंचते हैं। ये पक्षी पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से प्रवास करके मणिपुर पहुंचे थे।
आज जारी आदेश में कहा गया है कि इस प्रवासी पक्षी का सेवन, कब्जा या अन्य कोई कार्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 और 51 के तहत दंडनीय अपराध है।