जून 18, 2024 7:58 अपराह्न

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भिलाई नगर निगम के बर्खास्त पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान की रिट याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर निगम के बर्खास्त पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान की रिट याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सलमान ने चुनाव आयोग को जो जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था, वह फर्जी था। इस मामले में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और छाया पार्षद चंदन यादव ने दुर्ग संभागायुक्त से उनका निर्वाचन रद्द करने की अपील की थी।