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मार्च 30, 2024 8:23 अपराह्न

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भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 19 अपै्रल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया  है कि संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के पहले 48 घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।