भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा व्यक्तिगत कर्ज लेनदारों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों और अन्य ऋणदाताओं सहित विनियमित संस्थाओं को फ़्लोटिंग ब्याज दर वाले कई ऋणों पर पूर्व-भुगतान दंड लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध अगले साल पहली जनवरी से लागू होगा और पहली जनवरी या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत किए गए सभी ऋणों तथा अग्रिम भुगतान पर लागू होगा।
Site Admin | जुलाई 3, 2025 7:50 अपराह्न
भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा व्यक्तिगत कर्ज लेनदारों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी विशेष छूट