अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी.पी. सिंह को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राहत देते हुए उनके खिलाफ सुपेला थाना में दर्ज एफ.आई.आर. पर रोक लगा दी है। दुर्ग निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर जी.पी. सिंह के खिलाफ 2021 में सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जी.पी सिंह ने उनसे बीस लाख रूपए की मांग करते हुए धमकी दी थी। जी.पी. सिंह ने इस एफ.आई.आर. को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस एफ.आई.आर. पर रोक लगा दी है।
Site Admin | मई 3, 2024 10:08 अपराह्न
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी.पी. सिंह को उच्च न्यायालय ने दी राहत
