बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने अरपोरा के रोमियो लेन स्थित बर्च नाइटक्लब के खिलाफ दायर मुकदमे को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया है। छह दिसम्बर को अरपोरा में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी न किसी को जवाबदेही तय करनी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस क्लब को दी गई अनुमतियों पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। यह याचिका नाइटक्लब की जमीन के मालिक प्रदीप घड़ी अमोनकर और सुनील दिवकर ने दायर की थी। मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी।