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जुलाई 8, 2025 2:11 अपराह्न

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बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण कोटा के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया

बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिल सकेगा। यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लाया गया है। बिहार से बाहर की महिलाओं को सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा।

 

    बिहार में कई संगठन, स्थानीय निवासियों को अधिक अवसर और प्राथमिकता देने के लिए सरकारी नौकरियों और रिक्तियों में अधिवास नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट ने युवाओं, पलायन, कौशल विकास और समग्र विकास के मामलों को देखने के लिए सात सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है। आयोग, प्रवासी युवा श्रमिकों, बिहार से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं, और बेरोजगार तथा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं के मामलों को देखेगा।