निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार विधानसभ चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के संदर्भ में 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान, चुनावी मामलों के प्रदर्शन और एग्जिट पोल पर रोक लगाने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों और प्रसारकों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा कि टीवी, रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री में ऐसा कुछ न हो, जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन शामिल है।
एग्जिट पोल का संचालन 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे के बीच प्रतिबंधित: निर्वाचन आयोग