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मई 28, 2024 7:38 अपराह्न

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प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य

उपायुक्त एवं मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
  एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे लोकसभा चुनावों तथा विस उपचुनाव के दौरान  राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व प्रमाणीकरण के राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण करने अथवा प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की निगरानी की जा रही है।
   उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से पहले इसका पूर्व प्रमाणीकरण करवाना जरूरी  है। पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तर पर शिमला में तथा जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति बनाई गई है।
  उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। वहीं आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
 जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय दूरभाष नंबर 01892-222319 पर संपर्क करके किया जा सकता है।  उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन अभी तक दो ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक  दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।

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